{"_id":"5bf712dfbdec2241836ba8e3","slug":"21542918879-mahendragarh-narnaul-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीहमा में लीलाराम की हत्या के आरोपी इंद्रपाल को आजीवन कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
सीहमा में लीलाराम की हत्या के आरोपी इंद्रपाल को आजीवन कारावास
Updated Fri, 23 Nov 2018 02:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। गांव सीहमा वासी लीलाराम की हत्यारोपी इंद्रपाल को सेशन जज सरिता गुप्ता की अदालत ने दोषी ठहराते हुए वीरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
शराब ठेके के सेल्समैन इंद्रपाल ने मुंह पर पत्थर मारकर लीलाराम की हत्या कर दी थी। उत्तरप्रदेश के ओरया जिला वासी इंद्रपाल को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से पांच हजार रुपये अदालत में जमा होंगे और 25 हजार रुपये मृतक लीलाराम के परिवार को दिए जाएंगे। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस केस के अनुसार गांव सीहमा वासी 48 वर्षीय लीलाराम भैंसों की खरीद-फरोख्त का काम करता था। चार मार्च 2018 को वह चामघेड़ा मोड़ के पास शराब ठेके पर गया था। वहां शराब खरीदते हुए उसका सेल्समैन इंद्रपाल से विवाद हो गया। लीला राम की ओर से गाली-गलौच करने पर इंद्रपाल ने गुस्से में आकर लात घूसों से हमला कर दिया था और जमीन पर गिरने के बाद इंद्रपाल ने एक पत्थर उठाकर लीलाराम के मुंह पर मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए झाड़ियों के पास डाल दिया था। मामले में पुलिस ने मृतक के साले सुरेश कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सेल्समैन इंद्रपाल को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। गांव सीहमा वासी लीलाराम की हत्यारोपी इंद्रपाल को सेशन जज सरिता गुप्ता की अदालत ने दोषी ठहराते हुए वीरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
शराब ठेके के सेल्समैन इंद्रपाल ने मुंह पर पत्थर मारकर लीलाराम की हत्या कर दी थी। उत्तरप्रदेश के ओरया जिला वासी इंद्रपाल को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से पांच हजार रुपये अदालत में जमा होंगे और 25 हजार रुपये मृतक लीलाराम के परिवार को दिए जाएंगे। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
पुलिस केस के अनुसार गांव सीहमा वासी 48 वर्षीय लीलाराम भैंसों की खरीद-फरोख्त का काम करता था। चार मार्च 2018 को वह चामघेड़ा मोड़ के पास शराब ठेके पर गया था। वहां शराब खरीदते हुए उसका सेल्समैन इंद्रपाल से विवाद हो गया। लीला राम की ओर से गाली-गलौच करने पर इंद्रपाल ने गुस्से में आकर लात घूसों से हमला कर दिया था और जमीन पर गिरने के बाद इंद्रपाल ने एक पत्थर उठाकर लीलाराम के मुंह पर मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए झाड़ियों के पास डाल दिया था। मामले में पुलिस ने मृतक के साले सुरेश कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान सेल्समैन इंद्रपाल को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन