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चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने सुनाई छह माह की सजा

Fri, 08 Mar 2019 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2019 12:09 AM IST
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चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने सुनाई छह माह की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
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कनीना। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की कनीना शाखा से लोन लेने और उसकी समय पर अदायगी नहीं करने पर कोर्ट ने एक व्यक्ति को छह माह की सजा सुनाई है। बैंक प्रबंधक बीरेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि सुरजनवास वासी अमर सिंह ने वर्ष 2012 में छह लाख रुपये का लोन लिया था। जिसकी अदायगी के लिए दिसंबर 2013 में दो लाख 36 हजार रुपये कीमत का चेक दिया गया था। बैंक खाते में बैलेंस नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। जिस बारे बैंक ने कोर्ट में केस दायर किया गया। कनीना कोर्ट के एसडीजेएम कुनाल गर्ग ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है।
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