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Mahendragarh-Narnaul News: नाले की खुदाई पर अदालत की रोक, दुकानदारों ने मांगी संयुक्त पैमाइश

Sat, 12 Sep 2026 11:58 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:58 PM IST
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Court stays drain excavation; shopkeepers seek joint survey.
मंडी अटेली। पुराने बस स्टैंड के पास पीडब्ल्यूडी रोड से लगी दुकानों के सामने नाला निर्माण के लिए हो रही गहरी खुदाई पर सिविल न्यायालय नारनौल ने 21 सितंबर तक रोक लगा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक दुकानों और भवनों से लगती जमीन पर नई खुदाई नहीं की जाए। हालांकि, जहां पहले से खुदाई हो चुकी है, वहां नाला निर्माण और लेवलिंग का काम जारी रखा जा सकता है।
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दुकानदारों ने जिला प्रशासन से पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और नगरपालिका की संयुक्त पैमाइश कराने की मांग की है। उनका कहना है कि वे नाला निर्माण और विकास कार्य के विरोधी नहीं हैं, लेकिन काम स्वीकृत नक्शे और सरकारी मानकों के अनुसार होना चाहिए।
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सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने निर्माण स्थल की तस्वीरें अदालत में पेश कीं। इनमें भवनों के पास गहरी खुदाई दिखाई गई। अदालत ने माना कि नाले के लिए खुदाई जरूरी है लेकिन भवनों के बिल्कुल साथ गहरी खुदाई से नुकसान और जान-माल का खतरा हो सकता है।
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दुकानदारों ने कहा कि अलग-अलग जगह अलग दूरी से निर्माण होने के कारण विवाद पैदा हुआ है। उन्होंने मांग की कि संयुक्त पैमाइश के बाद तकनीकी मानकों के अनुसार नाला निर्माण पूरा किया जाए। यदि किसी भवन का हिस्सा बाधा बनता है तो नियमानुसार लिखित नोटिस देकर कार्रवाई की जाए।
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