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डीटीपी की टीम ने अवैध कॉलोनी से 9 चारदीवारी व रोड नेटवर्क उखाड़े
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अवैध कॉलोनी में चारदीवारी तोड़ती जेसीबी मशीन ।
- फोटो : Narnol
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नारनौल। जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को जल महल के पीछे सीआईए रोड के पास लगभग एक एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की। टीम अवैध कॉलोनी में 9 चारदीवारी के साथ नेटवर्क रोड को जेसीबी से उखाड़ा। इस दौरान तहसीलदार विकास कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा।
डीटीपी प्रवीण चौहान ने बताया कि जल महल के पीछे सीआईए रोड पर कुछ लोगों द्वारा लगभग एक एकड़ में बिना लाइसेंस अनुमति के अवैध कालोनी विकसित की जा रही है। सूचना मिलने पर डीटीपी के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता में चारदीवारी व रोड नेटवर्क उखाड़े गए। जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें और महानिदेशक नगर व ग्राम योजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता के बारे में व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने के बारे में जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्य दिवस में पता किया जा सकता है।
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डीटीपी प्रवीण चौहान ने बताया कि जल महल के पीछे सीआईए रोड पर कुछ लोगों द्वारा लगभग एक एकड़ में बिना लाइसेंस अनुमति के अवैध कालोनी विकसित की जा रही है। सूचना मिलने पर डीटीपी के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता में चारदीवारी व रोड नेटवर्क उखाड़े गए। जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें और महानिदेशक नगर व ग्राम योजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता के बारे में व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने के बारे में जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्य दिवस में पता किया जा सकता है।
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