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Mahendragarh-Narnaul News: हादसे में घायल का इलाज तुरंत शुरू करें, उपायुक्त ने निजी अस्पतालों को दिए निर्देश
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नारनौल। सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज के लिए बुधवार को उपायुक्त अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिए कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज बिना देरी शुरू किया जाए। नकदी रहित इलाज योजना के तहत दुर्घटना की तारीख से सात दिन तक अधिकतम डेढ़ लाख रुपये का इलाज निशुल्क मिलता है।
इस बैठक में हरियाणा सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित इलाज और अज्ञात वाहन क्षतिपूर्ति (हिट एंड रन) 2022 योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, निजी अस्पताल संचालक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
हिट एंड रन मामले में अज्ञात वाहन से हादसे में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए।
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112 पर दें सूचना
हादसा होने पर तुरंत डायल-112 पर सूचना देनी चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे का विवरण ई-डार प्रणाली में दर्ज करती है। इसके बाद अस्पताल इलाज शुरू करता है। हिट एंड रन मामले में पीड़ित या परिजन छह महीने के भीतर एसडीएम या जिलाधिकारी कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इस बैठक में हरियाणा सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित इलाज और अज्ञात वाहन क्षतिपूर्ति (हिट एंड रन) 2022 योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, निजी अस्पताल संचालक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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हिट एंड रन मामले में अज्ञात वाहन से हादसे में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए।
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112 पर दें सूचना
हादसा होने पर तुरंत डायल-112 पर सूचना देनी चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे का विवरण ई-डार प्रणाली में दर्ज करती है। इसके बाद अस्पताल इलाज शुरू करता है। हिट एंड रन मामले में पीड़ित या परिजन छह महीने के भीतर एसडीएम या जिलाधिकारी कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।