फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   रोकी गई पेंशन के लाभार्थी 31 अक्टूबर से पहले जमा करवाएं अपना आधार कार्ड

रोकी गई पेंशन के लाभार्थी 31 अक्टूबर से पहले जमा करवाएं अपना आधार कार्ड

Tue, 10 Oct 2017 10:19 PM IST
Updated Tue, 10 Oct 2017 10:19 PM IST
विज्ञापन
रोकी गई पेंशन के लाभार्थी 31 अक्टूबर से पहले जमा करवाएं अपना आधार कार्ड
रोकी गई पेंशन के लाभार्थी जमा करवाएं आधार कार्ड
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के साथ अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाले वे लाभार्थी अपना मूल आधार कार्ड लेकर व उसकी फोटो प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाएं। जिला उपायुक्त डॉ. गरिमा मितल ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में 4400 पेंशन लाभार्थियों ने अपने आधार कार्ड की प्रति समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दी है, जबकि 4272 पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपने आधार कार्ड की प्रति विभाग को जमा नहीं करवाई है।

उन्होंने बताया कि जिन लाभार्र्थियों ने अपने आधारकार्ड की प्रति जमा करवा दी है। उनकी अगस्त व सितंबर माह की पेंशन उनके बैंक व पोस्ट आफिस खाते में डाल दी जाएगी। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपना आधारकार्ड ही नहीं बनवाया है वे भी अपना नया आधारकार्ड बनवाकर उसकी प्रति जल्द से जल्द जमा करवाएं। वहीं जिन लोगों के आधारकार्ड में नंबर गलत दर्ज होने के कारण उन्हें हरियाणा से बाहर का दर्शाया गया है वे लाभार्थी अपना डोमिसाइल बनवाकर व आधार कार्ड की प्रति कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करवाएं। उन्होंने ने बताया कि जिनकी पेंशन रोकी गई है, वे 31 अक्तूबर से पहले-पहले अपना आधारकार्ड विभाग को उपलब्ध करवाएं अन्यथा 31 अक्टूबर के बाद उनकी पेंशन विभागीय वेबसाइट पर स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed