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शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्य करने से पहले नगर एवं योजनाकार विभाग की मंजूरी जरूरी

Fri, 18 Jan 2019 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jan 2019 12:51 AM IST
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शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्य करने से पहले नगर एवं योजनाकार विभाग की मंजूरी जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
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नारनौल। जिले में शहरी क्षेत्र व कंट्रोल एरिया में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले नगर एवं योजनाकार विभाग की मंजूरी लेनी आवश्यक है। विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। ऐसे निर्माण करने वालों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि उस अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई भी करें। ये निर्देश डीसी डॉ. गरिमा मित्तल ने वीरवार को जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में दिए।

डीसी ने कहा कि अवैध निर्माण के संबंध में आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें। कोई भी विभाग इस तरह से निर्मित भवनों में सुविधाएं न दें। इस तरह के निर्माण से न केवल शहर का स्वरूप बदलता है बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा आती है। डीसी ने कहा कि नगर एवं योजनाकार विभाग ऐसे निर्माणों पर नजर रखें। निर्माण कार्यों से पहले ही अगर इन पर नजर रखेंगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर एसई बिजली निगम नवीन वर्मा, जिला नगर एवं योजनाकार अधिकारी नीलम, एक्सईएन बीएंडआर दर्शन सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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