{"_id":"5c927dfcbdec22145d383191","slug":"121553104380-mahendragarh-narnaul-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"134 ए के तहत दाखिले के लिए 25 से शुरू होंगे आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
134 ए के तहत दाखिले के लिए 25 से शुरू होंगे आवेदन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। शिक्षा विभाग की ओर से नियम-134ए आरटीई के तहत दाखिले के लिए 25 मार्च से चार अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। सभी निजी स्कूलों को 25 मार्च तक अपने स्कूल में आरटीई एक्ट के तहत खाली सीटों का ब्योरा देना होगा, जिसकी एक प्रति अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी।
शिक्षा विभाग के मुख्यालय से जारी पत्र के अनुसार नियम 134-ए के तहत पहले चरण में दूसरी कक्षा से नौंवी एडमिशन दिया जाएगा। 25 मार्च से 4 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। सभी निजी स्कूलों को 25 मार्च को अपनी रिक्त सीटों का ब्योरा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। इसे स्कूल की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
चार अप्रैल तक आए आवेदनों की खंड शिक्षा अधिकारी पांच अप्रैल को जांच के बाद फाइनल लिस्ट लगाएंगे। जिनका सात अप्रैल को असेसमेंट टेस्ट होगा। 11 को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर 12 अप्रैल को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके आधार पर उत्तीर्ण विद्यार्थी स्कूलों में 15 से 19 अप्रैल तक दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद भी स्कूलों रिक्त सीटें रहने पर 20 अप्रैल तक सेकेंड ड्रॉ से 22 से 25 अप्रैल तक दाखिले लिए जाएंगे। हरियाणा स्कूल एजुकेशन नियम 2003-2013 संशोधन के नियम-134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दूसरी से आठवीं तक में 10 प्रतिशत सीटों पर ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवारों के बच्चों को दाखिला दिया जाना है। इन बच्चों को पढ़ाने की एवज में सरकार निर्धारित राशि का भुगतान स्कूल को करती है।
विज्ञापन
पास करना होगा असेसमेंट टेस्ट
निजी स्कूलों में दाखिले के लिए सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा देनी होगी। शिक्षा विभाग ने इसे असेसमेंट टेस्ट का नाम दिया है। इस स्टेट को पास करने वालों को ही दाखिला सूची में शामिल किया जाएगा। टेस्ट में पास बच्चों को मेरिट के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे।
ये दस्तावेज चाहिए
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड धारक या दो लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
परिवार की आय दो लाख से कम हो
जो गरीब बच्चे नियम 134-ए के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं उनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को आय के लिए शपथ पत्र देना होगा। किसी अभिभावक का प्रमाण झूठा निकला तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हो सकता है।
वर्जन
हमने सभी स्कूलों को खाली सीटों का ब्योरा देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जो स्कूल किसी तरह की लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ मुख्यालय को लिखा जाएगा। मुख्यालय के आदेशों को सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा।
- सतबीर पहल, खंड शिक्षा अधिकारी, महेंद्रगढ़।
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। शिक्षा विभाग की ओर से नियम-134ए आरटीई के तहत दाखिले के लिए 25 मार्च से चार अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। सभी निजी स्कूलों को 25 मार्च तक अपने स्कूल में आरटीई एक्ट के तहत खाली सीटों का ब्योरा देना होगा, जिसकी एक प्रति अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी।
शिक्षा विभाग के मुख्यालय से जारी पत्र के अनुसार नियम 134-ए के तहत पहले चरण में दूसरी कक्षा से नौंवी एडमिशन दिया जाएगा। 25 मार्च से 4 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। सभी निजी स्कूलों को 25 मार्च को अपनी रिक्त सीटों का ब्योरा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। इसे स्कूल की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
विज्ञापन
चार अप्रैल तक आए आवेदनों की खंड शिक्षा अधिकारी पांच अप्रैल को जांच के बाद फाइनल लिस्ट लगाएंगे। जिनका सात अप्रैल को असेसमेंट टेस्ट होगा। 11 को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर 12 अप्रैल को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके आधार पर उत्तीर्ण विद्यार्थी स्कूलों में 15 से 19 अप्रैल तक दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद भी स्कूलों रिक्त सीटें रहने पर 20 अप्रैल तक सेकेंड ड्रॉ से 22 से 25 अप्रैल तक दाखिले लिए जाएंगे। हरियाणा स्कूल एजुकेशन नियम 2003-2013 संशोधन के नियम-134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दूसरी से आठवीं तक में 10 प्रतिशत सीटों पर ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवारों के बच्चों को दाखिला दिया जाना है। इन बच्चों को पढ़ाने की एवज में सरकार निर्धारित राशि का भुगतान स्कूल को करती है।
विज्ञापन
पास करना होगा असेसमेंट टेस्ट
निजी स्कूलों में दाखिले के लिए सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा देनी होगी। शिक्षा विभाग ने इसे असेसमेंट टेस्ट का नाम दिया है। इस स्टेट को पास करने वालों को ही दाखिला सूची में शामिल किया जाएगा। टेस्ट में पास बच्चों को मेरिट के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे।
ये दस्तावेज चाहिए
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड धारक या दो लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
परिवार की आय दो लाख से कम हो
जो गरीब बच्चे नियम 134-ए के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं उनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को आय के लिए शपथ पत्र देना होगा। किसी अभिभावक का प्रमाण झूठा निकला तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हो सकता है।
वर्जन
हमने सभी स्कूलों को खाली सीटों का ब्योरा देने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। जो स्कूल किसी तरह की लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ मुख्यालय को लिखा जाएगा। मुख्यालय के आदेशों को सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा।
- सतबीर पहल, खंड शिक्षा अधिकारी, महेंद्रगढ़।