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महिला से मोबाइल छीनने के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच की कैद, 25 हजार जुर्माना भी लगाया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Feb 2022 01:44 AM IST
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The court sentenced the guilty of snatching the mobile from the woman to five, also imposed a fine of 25 thousand
कुरुक्षेत्र। सवा दो साल पहले महिला से मोबाइल छीनने के दोषी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सचिन कुमार निवासी मिर्जापुर कुरुक्षेत्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी रामनिवास ने बताया कि 30 नवंबर 2019 को थाना केयूके के अंतर्गत रहने वाली एक महिला अनुपमा ने थाना केयूके पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शांति नगर स्थित दुर्गा मंदिर के सामने खड़ी होकर मोबाइल पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। शिकायत पर थाना केयूके में धारा 379ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके सीआईए-दो ने जांच करते हुए एक दिसंबर को आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया था।
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मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मोबाइल छीनाझपटी करने के आरोपी सचिन कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी काटनी होगी।
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