फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Six years rigorous imprisonment to husband found guilty of forcing woman to commit suicide

Kurukshetra News: महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी पति को छह साल कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 May 2024 05:09 AM IST
विज्ञापन
Six years rigorous imprisonment to husband found guilty of forcing woman to commit suicide
कुरुक्षेत्र। आठ साल पहले कृष्णा नगर गामड़ी में महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी सन्नी निवासी कृष्णा नगर गामड़ी को छह साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना शहर थानेसर में नौ मई 2016 को दर्ज शिकायत में त्रिलोचन सिंह निवासी केसरी जिला अंबाला ने बताया था कि उसकी बहन की शादी 2016 में सन्नी के साथ हुई थी। इस शादी से उसकी बहन का ससुराल पक्ष खुश नहीं था। वे कम दहेज लाने के लिए उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे। इस बारे में उसकी बहन ने कई बार उनको बताया भी था। आठ मई की शाम उसे सूचना मिली कि उसकी बहन ने फंदा लगा लिया है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी सन्नी को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी सन्नी को छह साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed