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10 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को सुनाई सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Sep 2021 01:02 AM IST
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Sentenced to seven years for indecent act with child
10 माह पहले गली में खेल रही 10 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी सुभाष उर्फ भाषी को 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को थाना लाडवा के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 10 नवंबर को उसकी 10 साल की बेटी गली में खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस के ही सुभाष उर्फ भाषी ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक प्रवीन कौर को सौंपी गई थी। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए थे। मामले में पुलिस ने 12 नवंबर को आरोपी सुभाष को गिरफ्तार किया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश पर जेल भेजा गया था। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 23 सितंबर को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुभाष उर्फ भाषी पुत्र भगत राम को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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