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Kurukshetra News: पहचान युक्त मतदाता सूचियों का 27 अगस्त को होगा अंतिम प्रकाशन
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कुरुक्षेत्र। जो व्यक्ति देश का नागरिक है और उसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, वह व्यक्ति संबंधित स्थान की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। इसके लिए 10 व 11 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन तिथियों में मतदान केंद्र पर बीएलओ आमजन के लिए फार्म नंबर 6, 6ए, 7 व 8, 8क, मतदाता सूची का प्रारूप इत्यादि लेकर उपस्थित रहेंगे।
जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने यह जानकारी दी। वे मंगलवार को देर सायं लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सत्यापन कार्यक्रम और मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को यथासंभव साफ-सुथरा व त्रुटिरहित बनाना है और नए पात्र व्यक्तियों के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करना तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना है। वोट बनवाने हेतू फार्म नंबर 6, प्रवासी भारतीयों के नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म नंबर 6ए, वोट कटवाने हेतु फार्म नंबर 7, वोट के इन्द्राज में किसी प्रकार की शुद्धि के लिए फार्म नंबर 8, वोट के इंद्राज को विधानसभा के अंदर ही स्थानांतरण फार्म नंबर 8ए शामिल है।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची वर्ष 2024 का फाइनल प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा। फोटोयुक्त ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन मतदान केंद्रों पर कर दिया गया है। इन मतदाता सूचियों पर 16 अगस्त तक दावे व आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किए गए नामोदिष्ट अधिकारियों व बीएलओ कार्यालय में दर्ज करवाई जा सकती है। इन दावे और आपत्तियों को संबंधित अधिकारी द्वारा 26 अगस्त तक डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और 27 अगस्त को फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। इस मौके पर ईसीआई के प्रतिनिधि पीसी शर्मा, चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक, डीआरओ चेतना चौधरी, विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रेम गांगल, विनित बजाज आदि उपस्थित थे।
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जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने यह जानकारी दी। वे मंगलवार को देर सायं लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सत्यापन कार्यक्रम और मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को यथासंभव साफ-सुथरा व त्रुटिरहित बनाना है और नए पात्र व्यक्तियों के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करना तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना है। वोट बनवाने हेतू फार्म नंबर 6, प्रवासी भारतीयों के नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म नंबर 6ए, वोट कटवाने हेतु फार्म नंबर 7, वोट के इन्द्राज में किसी प्रकार की शुद्धि के लिए फार्म नंबर 8, वोट के इंद्राज को विधानसभा के अंदर ही स्थानांतरण फार्म नंबर 8ए शामिल है।
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उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची वर्ष 2024 का फाइनल प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा। फोटोयुक्त ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन मतदान केंद्रों पर कर दिया गया है। इन मतदाता सूचियों पर 16 अगस्त तक दावे व आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किए गए नामोदिष्ट अधिकारियों व बीएलओ कार्यालय में दर्ज करवाई जा सकती है। इन दावे और आपत्तियों को संबंधित अधिकारी द्वारा 26 अगस्त तक डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और 27 अगस्त को फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। इस मौके पर ईसीआई के प्रतिनिधि पीसी शर्मा, चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक, डीआरओ चेतना चौधरी, विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रेम गांगल, विनित बजाज आदि उपस्थित थे।
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