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Kurukshetra News: 15 जून को होंगे कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा खंड की ग्राम पंचायत संभालखां के पंच-सरपंच के चुनाव
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा खंड की ग्राम पंचायत संभालखां के पंच-सरपंच का चुनाव 15 जून को होगा। इस संंबंध में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के समय यहां पर अदालत में मामला होने के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। अब आयोग ने 15 जून की तिथि तय की है।
हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र 31 मई से 5 जून, 2023 तक (4 जून रविवार को छोड़कर) प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इन तिथियों के दौरान ही उम्मीदवार की ओर से फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच छह जून प्रातः 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस सात जून तक लिए जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिह्न का आवंटन होगा। 15 जून को मतदान सुबह सात बजे से सायं छह बजे तक होगा और मतदान ईवीएम से होगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी।
धनपत सिंह ने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम संबंंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक संबंंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं।
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चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा खंड की ग्राम पंचायत संभालखां के पंच-सरपंच का चुनाव 15 जून को होगा। इस संंबंध में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के समय यहां पर अदालत में मामला होने के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। अब आयोग ने 15 जून की तिथि तय की है।
हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र 31 मई से 5 जून, 2023 तक (4 जून रविवार को छोड़कर) प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इन तिथियों के दौरान ही उम्मीदवार की ओर से फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच छह जून प्रातः 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस सात जून तक लिए जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिह्न का आवंटन होगा। 15 जून को मतदान सुबह सात बजे से सायं छह बजे तक होगा और मतदान ईवीएम से होगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी।
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धनपत सिंह ने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम संबंंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक संबंंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं।
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