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Kurukshetra: डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए दोषी को तीन साल कठोर कैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 06 Mar 2024 09:12 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 06 Mar 2024 09:12 PM IST
सार

एंटी नारकोटिक्स सेल ने नाकाबंदी के दौरान जरनैल सिंह को पकड़ा था। 

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Kurukshetra: The culprit caught with Doda poppy gets three years rigorous imprisonment
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सवा चार पहले छह किलो डोडापोस्त के साथ पकड़े गए बाइक चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी जरनैल सिंह निवासी डेरा सैनी मछरौली पर अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि तीन नवंबर 2019 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम थाना बाबैन क्षेत्र में गश्त कर रही थी।

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टीम ने गुप्त सूचना पर भगवानपुर गांव के पास नाकाबंदी करके आरोपी जरनैल सिंह को बाइक सहित काबू किया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से छह किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना बाबैन में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी काे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।

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