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कुरुक्षेत्र: स्मैक तस्कर को सात साल सख्त कारावास व डेढ़ लाख जुर्माने की सजा

Wed, 09 Aug 2023 10:42 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 09 Aug 2023 10:42 PM IST
सार

अख्तर ढाई साल पहले 45 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था। छह महीने में दोषी को दूसरी बार सजा हुई है। पहले पांच साल की सजा हो चुकी है।

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Kurukshetra: Smack smuggler sentenced to seven years rigorous imprisonment and 1 and Half lakh fine
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ढाई साल पहले 45 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल स्मैक तस्कर को अदालत ने सख्त कारावास की सजा सुनाई है। छह महीने के दौरान अख्तर अली निवासी अंचला चौक को दो अदालतों से सजा हो चुकी है। अब विशेष अदालत ने स्मैक तस्कर अख्तर अली को सात साल सख्त कारावास के साथ उस पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने को अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि सात फरवरी 2021 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम रोटरी चौक के निकट गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि स्मैक तस्कर अख्तर अली अपने घर से गांधी नगर की ओर स्मैक बेचने आएगा।
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सूचना पर टीम ने अख्तर को पकड़ने के लिए गुरु रविदास चौक के पास नाकाबंदी कर नजर रखनी शुरू कर दी थी। कुछ समय बाद पुलिस टीम ने अख्तर को काबू करके उसके कब्जे से 45 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज कर अख्तर अली को गिरफ्तार करके एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) न्यायाधीश अमरिंदर शर्मा ने करते हुए स्मैक तस्कर को धारा 21 एनडीपीएस के तहत पांच साल सख्त कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सुनाई है।

वहीं नशीले पदार्थों संबंधी बार-बार अपराध करने की धारा 31 एनडीपीएस के तहत सात साल सख्त कारावास व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


अन्य मामले में भी हो चुकी सजा
स्मैक तस्कर अख्तर अली को 14 मार्च को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। अख्तर अली को 28 जून 2018 को सीआईए-दो की टीम ने नरकातारी रोड से 30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।

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