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Haryana: झगड़े में की थी हत्या, अब पांच दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा

Wed, 23 Oct 2024 05:50 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 23 Oct 2024 05:50 PM IST
सार

अदालत ने दोषियों पर दो लाख छह हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। छह जनवरी 2020 को पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की थी। 

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Haryana: Murder was committed in fight, now five culprits sentenced to rigorous imprisonment for life
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

कुरुक्षेत्र अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या करने के दोषी रणजीत उर्फ लक्की वासी दयालपुर, विक्की खत्री वासी ज्योतिनगर, गौरव उर्फ गोरु वासी रविदास नगर, गोकल वासी समसपुर व सुमित वासी गांधीनगर को उम्र कैद की कारावास व दो लाख छह हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि छह जनवरी 2020 को थाना शहर थानेसर में पुलिस को दी शिकायत में कर्मजीत सिंह वासी गांधीनगर ने बताया कि उसकी कर्मजीत सिंह के नाम से डेंटिंग-पेंटिंग की जनता स्कूल के पास वर्कशॉप है। शाम को जब वह अपने घर आया तो उसके परिवार वालों ने बताया कि राजकुमार व रोशन का झगड़ा हो गया है।
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वह उसी समय कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि रोशन के सिर में चोट लगी है। उसने बताया कि विक्की, गौरव, लक्की व काला ने उसे शराब की बोतल व चाकू से वार करके जख्मी किया है। उसका छोटा भाई राजकुमार जब उनको बचाने लगा तो उनमें से एक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी हालत में उसको एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 
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शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच निरीक्षक जसपाल सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने हत्या मामले में शामिल आरोपी रणजीत उर्फ लक्की वासी दयालपुर, विक्की खत्री वासी ज्योतिनगर, गौरव उर्फ गोरु वासी रविदास नगर, गोकल वासी समसपुर जिला कुरुक्षेत्र व सुमित वासी गांधीनगर को गिरफ्तार कर लिया था। 


22 अक्तूबर को मामले की नियमित सुनवाई स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने रणजीत उर्फ लक्की, विक्की खत्री, गौरव उर्फ गोरु, गोकल व सुमित को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।  

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