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नशीले पदार्थ मामले में तीन वर्ष की कैद और 30 हजार का जुर्माना

Fri, 23 Feb 2018 12:36 AM IST
Updated Fri, 23 Feb 2018 12:36 AM IST
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नशीले पदार्थ मामले में तीन वर्ष की कैद और 30 हजार का जुर्माना
नशीले पदार्थ मामले में तीन वर्ष की कैद और 30 हजार का जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी सराय की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि चार सितंबर 2015 को अपराध शाखा-एक के उप निरीक्षक सुभाष चंद की टीम पिहोवा में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को कैंची चौक पिहोवा के पास हाथ में कट्टा लिए खड़ा एक व्यक्ति दिखा। वह पुलिस को देख भागने लगा। शक के आधार पर डीएसपी पिहोवा की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई तो कट्टे से 14 किलो 100 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी गोबिंद निवासी उसमानपुर पिहोवा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चूरापोस्त बेचने वाले निसिंग निवासी ट्रक ड्राइवर निशान सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी सराय की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी निशान सिंह को बरी कर दिया गया है।
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