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नाबालिग को भगाने एवं दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Fri, 20 Jul 2018 01:24 AM IST
Updated Fri, 20 Jul 2018 01:24 AM IST
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नाबालिग को भगाने एवं दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
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- 28 हजार रुपये जुर्माना न भरने की सूरत में काटनी होगी एक साल की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद सुनाई है। इसके अलावा 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत मे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

वरिष्ठ जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 24 जून 2016 को थाना इस्माईलाबाद में दी अपनी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि 23 जून 2016 की रात उसकी नाबालिग बेटी को विजय कुमार उर्फ बनिया वासी सौंटा जिला अंबाला शादी का झांसा दे भगाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की थी। नाबालिग को 8 जुलाई 2016 को बरामद कर बयान अंकित कराए। नाबालिग के बयानों के आधार पर 6 पॉक्सो एक्ट लगाया गया। आरोपी को 19 अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया गया। मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना किया। वहीं धारा-363 के तहत 3 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद, धारा 366 व 328 के तहत 5-5 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना एवं न भरने की सूरत में 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। धारा 506 के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई है। ये सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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