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अफीम रखने के दोषी को पांच वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

Tue, 23 Jan 2018 12:41 AM IST
Updated Tue, 23 Jan 2018 12:41 AM IST
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अफीम रखने के दोषी को पांच वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना
अफीम रखने के दोषी को पांच वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने अफीम रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी जसबीर सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2016 को एएसआई राजेश कुमार थाना झांसा टीम के साथ जीटी रोड पर गश्त पर थे। इस दौरान रेलवे फाटक पर चेकिंग के दौरान उन्होंने छोटे हाथी की तलाशी ली तो उससे 410 ग्राम अफीम बरामद हुई। छोटे हाथी में दो व्यक्ति बैठे थे। दोनों ने पुलिस को अपना नाम विष्णु और कर्मबीर सिंह निवासी दबखेड़ी बताया। पुलिस ने थाना झांसा में मामला दर्ज कर लिया था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने विष्णु को सबूत और गवाहों के मद्देनजर आरोप मुक्त कर दिया। आरोपी कर्मबीर सिंह निवासी दबखेड़ी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और 50 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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