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एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यक्ति को ढाई साल की सजा

Thu, 06 Sep 2018 01:11 AM IST
Updated Thu, 06 Sep 2018 01:11 AM IST
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एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यक्ति को ढाई साल की सजा
एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यक्ति को ढाई साल की सजा
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- अदालत ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, एक बरी
पिहोवा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कुमार की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक व्यक्ति को ढाई साल की जेल तथा 25 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया। उप न्यायवादी गुरविंदर सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर 2016 को एएसआई नीरज पुलिस टीम के साथ पिहोवा गश्त पर थे। इस दौरान पुलिस को देख एक व्यक्ति लिफाफा फेंकने लगा। व्यक्ति पर शक होने पर जब उसकी चेकिंग की गई तो उसके पास से 40 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी की पहचान कृष्ण लाल निवासी गुरुद्वारा रोड पिहोवा के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था।
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