फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   मक्की में छुपाया 20 किलोग्राम चूरापोस्त, दोषियों को चार-चार साल की कैद

मक्की में छुपाया 20 किलोग्राम चूरापोस्त, दोषियों को चार-चार साल की कैद

Thu, 06 Dec 2018 12:35 AM IST
Updated Thu, 06 Dec 2018 12:35 AM IST
विज्ञापन
मक्की में छुपाया 20 किलोग्राम चूरापोस्त, दोषियों को चार-चार साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। ट्रक में मक्की के अंदर छिपाकर चूरापोस्त तस्करी करने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में 4-4 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

जिला उपन्यायवादी प्रदीप कुमार ने बताया कि अपराधा शाखा-एक ने 17 जनवरी 2017 को जितेंद्र सिंह एवं कश्मीर सिंह को 20 किलोग्राम चूरापोस्त रखने के आरोप में पकड़ा था। एएसआई सुरजीत सिंह की टीम बस अड्डा इस्माईलाबाद में गश्त पर थी। सूचना मिली कि एक ट्रक राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में आता-जाता है और वहां से चूरापोस्त लेकर हरियाणा में बेची जाती है। सूचना पर शाखा-1 ने रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने खड़े एक ट्रक को शक के आधार तलाशा तो 21 टन 300 किलोग्राम मक्की के अंदर से 20 किलोग्राम चूरापोस्त का एक कट्टा बरामद हुआ। ट्रक चालक और परिचालक की पहचान जितेंद्र सिंह वासी नारायणगढ़ मोहल्ला इस्माईलाबाद एवं कश्मीर सिंह वासी डेरा धूपसड़ी गांव मुर्तजापुर के रूप में हुई। दोनों आरोपियों एवं ट्रक को काबू करके थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed