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Kurukshetra News: विश्वविद्यालय के सहायकों को ग्रेड पे का लाभ मिलने की उम्मीद
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कुरुक्षेत्र। दस साल बाद विश्वविद्यालयों के सहायकों को 3600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इसके विरोध में दायर की याचिका रद कर दी है। इससे सहायकों में खुशी की लहर देखी जा रही है।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव दविंदर सचदेवा ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई 2019 के यूनिवर्सिटी सहायकों को 3600 रुपये ग्रेड पे बहाली के हाईकोर्ट के फैसले को 90 दिन तक लागू नहीं किया था तो उनके साथ-साथ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के फूल कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका दायर की गई थी।
याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट पहले ही 17 जनवरी 2023 को हिदायत जारी कर चुकी है कि 15 जुलाई 2019 के हाईकोर्ट के फैसले पर अगर कोई स्टे नहीं है तो से संबंधित यूनिवर्सिटी में कार्यरत और सेवानिवृत्त सहायकों के 3600 रुपये ग्रेड पे अनुसार लाभ 20 अप्रैल 2023 से पहले जारी करे।
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हाईकोर्ट का फैसला न लागू किये जाने की सूरत में प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्यसचिव फाइनेंस एवं अतिरिक्त मुख्यसचिव उच्चतर शिक्षा विभाग को व्यक्तिगत तौर पर 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में हाजिर होकर फैसला लागू न किए जाने का स्पष्टीकरण देना होगा। याचीकर्ता दविंदर सचदेवा का कहना है कि सरकार अविलंब इस संबंध में पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों को अधिसूचना जारी करें, ताकि पात्रों को लाभ मिल सके।
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कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव दविंदर सचदेवा ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई 2019 के यूनिवर्सिटी सहायकों को 3600 रुपये ग्रेड पे बहाली के हाईकोर्ट के फैसले को 90 दिन तक लागू नहीं किया था तो उनके साथ-साथ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के फूल कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका दायर की गई थी।
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याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट पहले ही 17 जनवरी 2023 को हिदायत जारी कर चुकी है कि 15 जुलाई 2019 के हाईकोर्ट के फैसले पर अगर कोई स्टे नहीं है तो से संबंधित यूनिवर्सिटी में कार्यरत और सेवानिवृत्त सहायकों के 3600 रुपये ग्रेड पे अनुसार लाभ 20 अप्रैल 2023 से पहले जारी करे।
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हाईकोर्ट का फैसला न लागू किये जाने की सूरत में प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्यसचिव फाइनेंस एवं अतिरिक्त मुख्यसचिव उच्चतर शिक्षा विभाग को व्यक्तिगत तौर पर 20 अप्रैल को हाईकोर्ट में हाजिर होकर फैसला लागू न किए जाने का स्पष्टीकरण देना होगा। याचीकर्ता दविंदर सचदेवा का कहना है कि सरकार अविलंब इस संबंध में पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों को अधिसूचना जारी करें, ताकि पात्रों को लाभ मिल सके।