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पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा और तीन हजार जुर्माना

Sun, 22 Apr 2018 01:12 AM IST
Updated Sun, 22 Apr 2018 01:12 AM IST
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पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा और तीन हजार जुर्माना
छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को ढाई साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
16 मार्च 2017 को एक सूचना पुलिस चौकी शहर शाहाबाद में प्राप्त हुई कि कुछ लड़के एक छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सूचना के बाद सहायक उप निरीक्षक सुमन कुमारी पुलिस चौकी शहर शाहाबाद पहुंचीं, जहां पर पीड़िता की माता ने अपने बयान दर्ज कराएं कि 15 मार्च 2017 को 11 बजकर 30 मिनट पर उसकी बेटी जब अपनी परीक्षा देकर वापस घर आ रही थी तो रेलवे क्रासिंग के निकट रवि नामक लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान रवि के दोस्त जतिन और सुरेंद्र भी वहा आ गए और उन्होंने भी बेटी को परेशान किया। उसके साथ अश्लील भाषा का प्रयोग किया। जब बेटी ने शोर मचाया तो वे सब फरार हो गए। सारी घटना के बारे में बेटी ने मां को बताया। इस बयान के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। रवि को हिरासत में लिया गया था। न्यायालय में उक्त मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सेशन जज मधु खन्ना लाली ने दोषी करार देते हुए तीनों दोषियों को एक वर्ष की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोषी रवि को धारा 18 पोक्सो एक्ट के तहत ढाई वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को एक महीना और अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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