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Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 May 2023 01:26 AM IST
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20 years in prison for raping a minor
कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सुनाई है। अदालत ने दोषी हैप्पी निवासी शाहाबाद पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शाहाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने 16 सितंबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पास चार बेटी और एक बेटा है। उसकी बड़ी बेटी साढ़े 15 साल की है। उनके घर पर हैप्पी का आना जाना था। 15 सितंबर की रात को हैप्पी उनके घर पर आया था। उसने सुबह देखा तो उसकी बड़ी बेटी घर पर नहीं थी। पता चला था कि हैप्पी उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ अपनी कार में ले गया था। आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी हैप्पी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी हैप्पी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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