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अपने ही बैंक के 5 लाख रुपये की लूट का ड्रामे करने वाले पूर्व सहायक मैनैजर सहित 3 को 10/10

Tue, 10 Jul 2018 12:29 AM IST
Updated Tue, 10 Jul 2018 12:29 AM IST
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अपने ही बैंक के 5 लाख रुपये की लूट का ड्रामे करने वाले पूर्व सहायक मैनैजर सहित 3 को 10/10
कुरुक्षेत्र।
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बैंक के पांच लाख की लूट का ड्रामा रचने वाले पूर्व सहायक मैनेजर सहित तीन को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने सुनाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी आरएस ढांडा ने बताया कि 22 दिसंबर 2016 को आदर्श थाना केयूके मे सूचना मिली थी कि झांसा रोड पर गांव मलिकपुर के पास एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों के साथ पैसों की लूट हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एचडीएफसी बैंक धुराला के सहायक मैनेजर रविंद्र कुमार वासी किरमिच से पूछताछ की थी। इस पूछताछ में रविंद्र कुमार ने बताया था कि 22 दिसंबर 2016 को दुपहर करीब ढाई बजे पर वह अपने बैंक के गार्ड परमजीत सिंह के साथ अपनी हुंडई कार में बैंक का 5 लाख रुपये लेकर कुरुक्षेत्र से लेकर धुराला ब्रांच में जा रहे थे। इसी दौरान करीब 3 बजे जब वे झांसा रोड पर मलिकपुर के पास पहुंचे तो पीछे से एक मोटर साइकिल पर सवार तीन जवान लड़कों ने उनकी कार के आगे मोटर साइकिल लगाकर कार रोक ली तथा उनकी आंखों में मिर्च डालकर गार्ड के हाथों में पकड़े 5 लाख रुपये का बैग छीनने लगे। जब वह उनका विरोध करने लगे तो लुटेरों ने देसी कट्टा दिखाकर बैग उनके हवाले करने की धमकी देते हुए कहा कि नही तो गोली मार देंगे तथा तीनों लड़के पैसों का बैग लेकर मोटर साइकिल पर भाग गए।

पुलिस ने अज्ञात लड़कों के खिलाफ लूट व आर्म्ज एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज जांच अपराध शाखा 2 को सौंपी गई थी। अपराध शाखा दो ने मोबाइल नंबरों की काल डिटेल के आधार पर अवतार सिंह वासी कौलापुर तथा राजदीप सैनी वासी काहनगढ़ थाना शाहाबाद जिला कुरुक्षेत्र को शामिल तफ्तीश कर पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। पूछताछ आधार पर अवतार सिंह वासी कौलापुर जिला कुरुक्षेत्र, राजदीप वासी काहनगढ थाना शाहाबाद जिला कुरुक्षेत्र और शिकायतकर्ता सहायक मैनेजर रविंद्र कुमार वासी किरमिच को 26 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी अवतार सिंह से लूटी गई राशि में से 176000 रुपये, वारदात मे प्रयोग मोटर साइकिल, नकली पिस्तौल व मोबाईल फोन बरामद किया था, आरोपी रविंद्र कुमार से 198000 रुपये, कार व मोबाइल फोन बरामद किया तथा आरोपी राजदीप सैनी से 116000 रुपये व मोबाइल फोन बरामद किया गया था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत मे विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले में आरोपी अवतार सिंह वासी कौलापुर जिला कुरुक्षेत्र, राजदीप वासी काहनगढ थाना शाहाबाद जिला कुरुक्षेत्र व रविंद्र कुमार वासी किरमिच को मामले का दोषी मानते हुए उपरोक्त आदेश सुनाए हैं।
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