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Karnal News: आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन के लिए धारा 163 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Dec 2025 01:59 AM IST
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Section 163 invoked for smooth functioning of essential health services
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। जिलाधीश उत्तम सिंह ने आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 163 के तहत 22 दिसंबर तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश कुछ श्रेणियों के चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की चल रही हड़ताल के मद्देनजर संभावित विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा को रोकने के लिए है। निर्देशों के अनुसार किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, समूह, संघ या संगठन की ओर से धरना, प्रदर्शन, विरोध, टेंट लगाना, मार्च, सभा, नारेबाजी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को बाधित करना, विलंबित करना या हस्तक्षेप करने जैसी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। निर्देश हैं कि ओपीडी, आईपीडी, आपातकाल, लेबर रूम, पोस्टमार्टम, एमएलसी, महत्वपूर्ण सर्जरी और अन्य आवश्यक नैदानिक और सहायक सेवाओं सहित सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से चालू रहें और रोगी देखभाल किसी भी विरोध-संबंधी व्यवधान से प्रभावित न हों। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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