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फरमानः पेंशन के लिए जिंदा होने का प्रमाण दीजिए, नहीं दिया तो 43 हजार लोगों की बढ़ जाएगी टेंशन
Wed, 08 Jan 2020 03:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
गगन तलवार, अमर उजाला, करनाल(हरियाणा)
गगन तलवार, अमर उजाला, करनाल(हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2020 03:09 PM IST
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पेंशन लेने वाले पेंशनधारकों ने अगर अपने जिंदा होने का प्रमाण नहीं दिया, तो इस माह से उनकी पेंशन जारी नहीं होगी। ईपीएफओ ने अपने सभी पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण(डीएलसी) देना अनिवार्य किया हुआ है।
यह हर वर्ष नवंबर माह में पेंशनधारक को ईपीएफओ के पास जमा कराना होता है, लेकिन दिसंबर माह बीत जाने के बाद भी ज्यादातर पेंशनधारकों के डीएलसी जमा नहीं हुए हैं, इसलिए अब ईपीएफओ ने ऐसे पेंशनधारकों की जनवरी माह की पेंशन रोकने का निर्णय लिया है। ईपीएफओ के करनाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से करनाल के अलावा सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला व यमुनानगर जिले के 43 हजार पेंशनधारक अपनी मासिक पेंशन लेते हैं।
इसलिए जरूरी है डीएलसी
ईपीएफओ की ओर से साल में एक बार हर पेंशनधारक से उसका जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवित होने का प्रमाण लिया जाता है। केंद्रीय कार्यालय ने जून 2017 से पेंशन लेने के लिए सभी पेंशनधारकों का डिजिटल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया हुआ है। इससे पहले यह प्रमाण पत्र मैन्युअल जमा कराना होता था। यह प्रक्रिया लंबी और पारदर्शी न होने के कारण इसे डिजिटल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पेंशन लेने के लिए ईपीएफओ के नियमों को पूरा करना जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है। ताकि पता चल सके कि पात्र व्यक्ति को ही पेंशन मिल रही है।
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यहां करा सकते हैं डीएलसी जमा
मासिक पेंशन लेने के लिए डीएलसी लेने का कार्य करनाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा ईपीएफओ के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर व अंबाला स्थित जिला कार्यालय में भी चल रहा है। इन कार्यालयों के अलावा पेंशनधारक अपने नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या अपनी बैंक शाखा में जाकर भी डीएलसी जमा करवा सकते हैं। यदि फिर भी डीएलसी जमा कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं।
इस कार्यालय का ये है हेल्पलाइन नंबर
जिला-------------नंबर
अंबाला-----------01712540130
यमुनानगर--------01732244026
सोनीपत-----------01302240262
पानीपत------------01802639238
केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार सभी पेंशनधारकों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य किया गया है, जिन्होंने इस माह के अंत तक डीएलसी नहीं दिया। उनकी जनवरी माह की पेंशन रोक दी जाएगी।
- अमित सिंगला, क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करनाल।
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यह हर वर्ष नवंबर माह में पेंशनधारक को ईपीएफओ के पास जमा कराना होता है, लेकिन दिसंबर माह बीत जाने के बाद भी ज्यादातर पेंशनधारकों के डीएलसी जमा नहीं हुए हैं, इसलिए अब ईपीएफओ ने ऐसे पेंशनधारकों की जनवरी माह की पेंशन रोकने का निर्णय लिया है। ईपीएफओ के करनाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से करनाल के अलावा सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला व यमुनानगर जिले के 43 हजार पेंशनधारक अपनी मासिक पेंशन लेते हैं।
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इसलिए जरूरी है डीएलसी
ईपीएफओ की ओर से साल में एक बार हर पेंशनधारक से उसका जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवित होने का प्रमाण लिया जाता है। केंद्रीय कार्यालय ने जून 2017 से पेंशन लेने के लिए सभी पेंशनधारकों का डिजिटल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया हुआ है। इससे पहले यह प्रमाण पत्र मैन्युअल जमा कराना होता था। यह प्रक्रिया लंबी और पारदर्शी न होने के कारण इसे डिजिटल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पेंशन लेने के लिए ईपीएफओ के नियमों को पूरा करना जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है। ताकि पता चल सके कि पात्र व्यक्ति को ही पेंशन मिल रही है।
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यहां करा सकते हैं डीएलसी जमा
मासिक पेंशन लेने के लिए डीएलसी लेने का कार्य करनाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अलावा ईपीएफओ के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर व अंबाला स्थित जिला कार्यालय में भी चल रहा है। इन कार्यालयों के अलावा पेंशनधारक अपने नजदीकी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या अपनी बैंक शाखा में जाकर भी डीएलसी जमा करवा सकते हैं। यदि फिर भी डीएलसी जमा कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं।
इस कार्यालय का ये है हेल्पलाइन नंबर
जिला-------------नंबर
अंबाला-----------01712540130
यमुनानगर--------01732244026
सोनीपत-----------01302240262
पानीपत------------01802639238
केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार सभी पेंशनधारकों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य किया गया है, जिन्होंने इस माह के अंत तक डीएलसी नहीं दिया। उनकी जनवरी माह की पेंशन रोक दी जाएगी।
- अमित सिंगला, क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करनाल।