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Karnal News: महिला की हत्या व सेंधमारी के दोषी को आजीवन कारावास
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करनाल। बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या और घर में सेंधमारी के मामले मंगलवार को करीब सवा दो साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी यूपी के बागपत निवासी अंकित उर्फ अमित को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. विवेक गोयल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी वारदात के समय करनाल के हकीकत नगर में रहता था। जारी आदेशों के अनुसार धारा 302 आईपीसी (हत्या) में आजीवन कठोर कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 450 आईपीसी (सेंधमारी) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी सचिन कुमार ने बताया कि अदालत ने दोषी की ओर से जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान 9 मार्च, 2023 से अब तक हिरासत में बिताई अवधि को मुख्य सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ब्यूरो
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जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी वारदात के समय करनाल के हकीकत नगर में रहता था। जारी आदेशों के अनुसार धारा 302 आईपीसी (हत्या) में आजीवन कठोर कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 450 आईपीसी (सेंधमारी) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी सचिन कुमार ने बताया कि अदालत ने दोषी की ओर से जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान 9 मार्च, 2023 से अब तक हिरासत में बिताई अवधि को मुख्य सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ब्यूरो
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