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चेक बाउंस पर एक साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2019 02:21 AM IST
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cheque bounce case
चेक बाउंस के मामले में न्यायाधीश एके यादव ने दो व्यक्तियों को सजा और राशि भुगतान के आदेश दिए हैं। जिसमें असंध के गांव बिलौना निवासी अमनजीत सिंह को एक साल की कैद और 2 लाख 40 हजार 648 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए। वहीं एक सप्ताह पहले सिरसा जिले के खोवाली आनंदगढ़ निवासी सतपाल को छह महीने की सजा व मुआवजे राशि 9.5 लाख रुपये भरने के आदेश दिए हैं। वकील अमीश गोयल ने बताया कि आरोपी अमनजीत सिंह ने सभी दस्तोवेजों को जमा कराकर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक्सिस बैंक से 2 लाख रुपये का ऋण लिया था। उसे लोन के एवज में 2 लाख 40 हजार 648 रुपये का चेक जमा करवाया। जो बाउंस हो गया। बैंक ने उसे कानूनी नोटिस भी दिया लेकिन वह ऋण राशि जमा करने में विफल रहा। एक अन्य मामले में पिछले सप्ताह भी इसी अदालत ने सिरसा जिले के खोवाली आनंदगढ़ के निवासी सतपाल को भी चेक बाउंस मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 9.5 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।
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