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Karnal News: पटाखों पर रोक, निगरानी के लिए समिति की गठित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Jun 2025 02:56 AM IST
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Ban on firecrackers, committee formed for monitoring
करनाल। उच्चतम न्यायालय और प्रदेश सरकार के 28 फरवरी 2025 के आदेशों अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों को जिला में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिला व खंड स्तर पर प्रवर्तन समिति (इंफोर्समेंट कमेटी) का गठन किया गया है।
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डीसी उत्तम सिंह के अनुसार सिविल रिट याचिका (नंबर 13029/1985) के संदर्भ में जिला में पटाखों की बिक्री पर रोक के लिए निगरानी कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान पाए जाने वाले अवैध पटाखों को इंफोर्समेंट समिति की ओर से तुरंत जब्त कर मौके पर ही जब्ती मेमो तैयार किया जाएगा। इनका निस्तारण 2008 के विस्फोटक नियमों के प्रावधानों अनुसार किया जाएगा। जब्त व निस्तारण की विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर उन्हें (डीसी) और एचएसपीसीबी के आरओ को देनी होगी।
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उपायुक्त ने बताया कि पोस्टर, इश्तिहार, समाचार-पत्र, रेडियो और सोशल मीडिया मंचों पर इस बारे में व्यापक प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रमुख स्थानों पर डिस्पले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। संवाद
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