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Karnal News: अवैध होर्डिंग लगाने पर 420 के चालान, 42 लाख रुपये का जुर्माना
Thu, 25 Dec 2025 02:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Thu, 25 Dec 2025 02:00 AM IST
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करनाल। अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों पर बुधवार को नगर निगम ने कार्रवाई की। निगम की विज्ञापन शाखा की टीम ने अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों को हटाया। 420 लोगों व संस्थाओं के चालान कर करीब 42 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
शहर में अवैध होर्डिंग, यूनिपोल और थर्ड पार्टी विज्ञापनों से हादसों के खतरे और राजस्व के नुकसान की ओर अमर उजाला ने ध्यान खींचा था। 21 से 24 दिसंबर तक अलग-अलग इलाकों की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग के बारे में खबरें प्रकाशित की गईं। बुधवार को निगम ने अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की।
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि फ्लाईओवर, दीवार, बिजली व स्ट्रीट लाइट के खंभे, सुंदरता के लिए जगह-जगह करवाई गई पेंटिंग इत्यादि पर फ्लैक्स बोर्ड, बिल, स्टिकर, पोस्टर व लोगो चस्पा करने पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है।
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प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है, तो उसे हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप नियम 2022 में वर्णित प्रावधानों के तहत नगर निगम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। अनुमति से पहले विज्ञापन साइट ulb.project247.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे छापे गए फ्लैक्स व पोस्टर इत्यादि पर अपनी दुकान का नाम, पता व संपर्क नंबर अवश्य अंकित करें।
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शहर में अवैध होर्डिंग, यूनिपोल और थर्ड पार्टी विज्ञापनों से हादसों के खतरे और राजस्व के नुकसान की ओर अमर उजाला ने ध्यान खींचा था। 21 से 24 दिसंबर तक अलग-अलग इलाकों की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग के बारे में खबरें प्रकाशित की गईं। बुधवार को निगम ने अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की।
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नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि फ्लाईओवर, दीवार, बिजली व स्ट्रीट लाइट के खंभे, सुंदरता के लिए जगह-जगह करवाई गई पेंटिंग इत्यादि पर फ्लैक्स बोर्ड, बिल, स्टिकर, पोस्टर व लोगो चस्पा करने पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है।
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प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है, तो उसे हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप नियम 2022 में वर्णित प्रावधानों के तहत नगर निगम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। अनुमति से पहले विज्ञापन साइट ulb.project247.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे छापे गए फ्लैक्स व पोस्टर इत्यादि पर अपनी दुकान का नाम, पता व संपर्क नंबर अवश्य अंकित करें।