फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   स्कूलों के बाहर 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिके तो स्कूल मुखिया होगा जिम्मेदार

स्कूलों के बाहर 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिके तो स्कूल मुखिया होगा जिम्मेदार

Thu, 04 Oct 2018 12:42 AM IST
Updated Thu, 04 Oct 2018 12:42 AM IST
विज्ञापन
स्कूलों के बाहर 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिके तो स्कूल मुखिया होगा जिम्मेदार
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

करनाल। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले की अब खैर नहीं है। यहीं कोई दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचता पाया गया तो दुकानदार के साथ शिक्षा विभाग द्वारा उस स्कूल के मुखिया पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिस स्कूल के 100 मीटर के दायरे में वह दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेच रहा है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि अब संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की ब्रिकी हुई तो इसके लिए स्कूल मुखिया जिम्मेवार होंगे। वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेता पर कोटपा 2003 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों की प्रति विभाग की ओर से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा को भी भेजी गई है, ताकि शिक्षण संस्थानों के नजदीक होने वाली तंबाकू उत्पाद की बिक्री को पूर्ण रूप से रोका जाए।

नशे की ओर दौड़ रहे हैं युवा
शिक्षा विभाग ने यह निर्देश इसलिए जारी किए हैं क्योंकि स्कूलों के बाहर बीड़ी, सिगरेट व गुटखा खैनी आदि बिकती है। इस लिए स्कूली बच्चे की नशे की ओर दौड़ रहे है। अकसर शिकायतें आती हैं कि स्कूल बच्चे बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं। इस लिए शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी स्कूल में ही छिपकर बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन करते हैं।
विज्ञापन


एनसीपीआर ने जारी किए हुए हैं 50 मीटर दायरे के निर्देश
शिक्षा विभाग से पहले नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स भी बच्चों की ओवरऑल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेकर सेफ्टी मैन्युअल जारी कर चुका है। इसमें भी स्कूलों के नजदीक बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यह आदेश केवल शिक्षण संस्थान के 50 मीटर के दायरे में ही लागू थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


कैंटीन में जंक फूड ब्रिकी पर पहले लग चुकी रोक
शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सख्ती दिखा रहा है। इसी माह 7 सितंबर को भी शिक्षा विभाग ने पत्र जारी स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाई थी, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य रहें और कैंटीन से सिर्फ उन्हें हेल्दी खाना ही मिले।

आदेशों की पालना हो रही या नहीं, टीम करेगी जांच
विभाग द्वारा जारी हो रहे आदेशों की पालना स्कूलों में हो रही है या नहीं। इसकी जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। जिसका नेतृत्व जिले के खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। जांच टीम प्रत्येक स्कूल के हालात की रिपोर्ट को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को भेजेगी।


विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों को सभी स्कूल प्रिंसिपलों को भेज दिया गया है। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास बच्चों के नशे की चपेट में आने की काफी शिकायतें पहुंच रही थी। इसलिए अब सख्ती से पेश आने की हिदायत दी गई है। -शमशेर सिंह सिरोही, डीईईओ करनाल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed