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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 9 अगस्त तक बढ़ी
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सरकार की ओर से कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि आगामी 9 अगस्त की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है। आदेशों के तहत प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच आगामी 15 अगस्त तक बंद रहेंगे।
डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) अध्यक्ष प्रदीप दहिया ने बताया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी हिदायतों अनुसार जिला में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे बजे तक खोली जा सकेंगी तथा मॉल जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विश्वविद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र में दोबारा खोलने के लिए प्लान तैयार करने की हिदायतें जारी की गई है और कहा गया है कि वे जारी प्रोग्राम को हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से सांझा करेंगे।
रेस्तरां बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। अकेले में बने रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्तरां से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी। मॉल्स सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसी प्रकार से बतर भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक तथा जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगी।
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विवाह समारोह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम 100 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 व्यक्तियों की भीड़ कोविड-19 की हिदायतों की अनुपालना करते हुए एकत्रित की जा सकती है। स्पा सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। स्वीमिंग पूल अभ्यास के लिए केवल खिलाड़ी व तैराकों के लिए खोले जा सकेंगे। इसके अलावा मॉल्स व अकेले में बने सिनेमा हॉल्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय एवं निजी), आईटीआई, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय तथा प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल कक्षाएं और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं एवं ऑफलाइन कक्षाओं एवं परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
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डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) अध्यक्ष प्रदीप दहिया ने बताया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी हिदायतों अनुसार जिला में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे बजे तक खोली जा सकेंगी तथा मॉल जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विश्वविद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र में दोबारा खोलने के लिए प्लान तैयार करने की हिदायतें जारी की गई है और कहा गया है कि वे जारी प्रोग्राम को हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से सांझा करेंगे।
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रेस्तरां बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। अकेले में बने रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्तरां से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी। मॉल्स सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसी प्रकार से बतर भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक तथा जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगी।
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विवाह समारोह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम 100 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 व्यक्तियों की भीड़ कोविड-19 की हिदायतों की अनुपालना करते हुए एकत्रित की जा सकती है। स्पा सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। स्वीमिंग पूल अभ्यास के लिए केवल खिलाड़ी व तैराकों के लिए खोले जा सकेंगे। इसके अलावा मॉल्स व अकेले में बने सिनेमा हॉल्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय एवं निजी), आईटीआई, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय तथा प्रयोगशालाओं में प्रेक्टिकल कक्षाएं और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं एवं ऑफलाइन कक्षाओं एवं परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसरों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।