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हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Mar 2022 12:46 AM IST
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Life imprisonment for three murder convicts
कैथल। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत ने चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में महिला सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि बालाजी कालोनी निवासी माइलाल की शिकायत के अनुसार उसके पड़ोस में फिरोजपुर निवासी प्रीतम का दोमंजिला मकान है। प्रीतम ने मकान का ऊपरी हिस्सा चिड़ाना निवासी सुरेंद्र और खरखौदा निवासी हरिओम को किराये पर दिया था। उन्होंने उसमें किसी कंपनी का दफ्तर खोला था। प्रीतम अपने बेटे विकास को घर छोड़कर काम के सिलसिले में पत्नी के साथ यूपी गया था। 21 जुलाई 2018 की रात में शिकायतकर्ता और उसका लड़का अपने घर पर थे। उस रात उन्होंने सुरेंद्र और हरिओम के कमरे से लड़की की आवाज सुनाई दी। जब वह और उसका लड़का विक्रम और मकान मालिक का लड़का विकास पूछताछ के लिए सुरेंद्र और हरिओम के कमरे में गए तो दोनों ने यह कहते हुए कि तुझे लड़की लाने की पूछताछ का मजा चखाते हैं, उसके लड़के विक्रम पर चाकू से हमला कर दिया। उनके पास खड़ी लड़की ने भी अपने हाथ में पकड़े चाकू से दोनों पर हमला कर दिया। उसके लड़के विक्रम की चाकू के हमले से लगी चोट के कारण मौत हो गई। एसपी ने बताया कि सिविल लाइन थाने में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में सोनीपत जिले के चिड़ाना निवासी आरोपी सुरेंद्र, खरखौदा निवासी हरिओम और पठान मोहल्ला पानीपत निवासी अनु को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में समय-समय पर निरंतर गवाहियां देकर मामले की पैरवी की गई। इस दौरान उप जिला न्यायवादी द्वारा दी गई दलीलों के मद्देनजर उपरोक्त मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत ने सुरेंद्र, हरिओम और अनु को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये जुर्माने का सजा सुनाई।
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