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Kaithal News: धर्मशालाओं में अनुदान पर लगवाएं सोलर पावर प्लांट
Sat, 22 Mar 2025 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 22 Mar 2025 01:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरेडा की इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह जानकारी एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने दी है।
उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग की धर्मशालाएं जो रजिस्टर्ड हैं वह सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पात्र हैं। इन धर्मशालाओं में पांच किलोवाट तक अथवा मंजूर लोड जो भी कम हो की क्षमता का सोलर पावर प्लांट (बिना बैटरी के) लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा स्वयं धर्मशालाओं द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र के संस्थान जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं व नीति आयोग, केंद्र सरकार के दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तथा 80 जी के तहत आयकर विभाग से छूट के पात्र हैं, उन्हें भी 50 किलोवाट तक अथवा मंजूर लोड (जो भी कम हो) तक की क्षमता का सोलर पावर प्लांट (बिना बैटरी के) लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वहीं 50 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा स्वयं सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि ऐसी सभी अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं तथा सामाजिक क्षेत्र के संस्थान योजना का लाभ लेने के लिए जिले के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय कैथल में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, नवीनतम बिजली के बिल व अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से आवेदक संपर्क कर सकते हैं।
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कैथल। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरेडा की इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह जानकारी एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने दी है।
उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग की धर्मशालाएं जो रजिस्टर्ड हैं वह सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पात्र हैं। इन धर्मशालाओं में पांच किलोवाट तक अथवा मंजूर लोड जो भी कम हो की क्षमता का सोलर पावर प्लांट (बिना बैटरी के) लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा स्वयं धर्मशालाओं द्वारा वहन किया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र के संस्थान जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं व नीति आयोग, केंद्र सरकार के दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तथा 80 जी के तहत आयकर विभाग से छूट के पात्र हैं, उन्हें भी 50 किलोवाट तक अथवा मंजूर लोड (जो भी कम हो) तक की क्षमता का सोलर पावर प्लांट (बिना बैटरी के) लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वहीं 50 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा स्वयं सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि ऐसी सभी अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं तथा सामाजिक क्षेत्र के संस्थान योजना का लाभ लेने के लिए जिले के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय कैथल में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, नवीनतम बिजली के बिल व अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से आवेदक संपर्क कर सकते हैं।