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Kaithal News: सड़क हादसे में घायल किसान का दाहिना हाथ कटा, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:15 PM IST
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Farmer injured in road accident loses his right arm; FIR registered against unknown vehicle driver
कैथल। चीका रोड पर गोगा माडी के पास सड़क हादसे में गांव पीडल निवासी 27 वर्षीय किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उनके दाहिने हाथ में गहरी चोट आई जिसके कारण डॉक्टरों को इलाज के दौरान हाथ को काटना पड़ा। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव पीडल निवासी रामशरण ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करता है और शादीशुदा है। 9 अक्तूबर की रात करीब 11:45 बजे वह अपने ताऊ के बेटे साहिल के साथ मोटरसाइकिल पर खेत से गांव लौट रहा था। मोटरसाइकिल रामशरण चला रहा था। जब वे चीका रोड पर गोगा माडी के पास पहुंचे तो कैथल की तरफ से आ रहे एक सामान ढोने वाले वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी।
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टक्कर मारकर चालक मौके से भागा
शिकायत के अनुसार टक्कर लगने से वह और साहिल सड़क पर गिर गए। उसकी दाहिनी बाजू में गंभीर चोट लगी। आरोप है कि वाहन चालक ने कुछ दूरी पर वाहन रोका लेकिन दोनों को देखकर वह वाहन लेकर चीका की तरफ भाग गया। पीड़ित के अनुसार उसने वाहन को देख लिया था और सामने आने पर चालक की पहचान कर सकता है। दोनों ने वाहन का नंबर एचआर-64ए-7475 नोट कर लिया था। हादसे के बाद उसने फोन करके रामशरण के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उसे पहले चीका के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें कैथल के निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। वहां से भी उसे आगे इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने को कहा गया। इसके बाद परिजन उसे मोहाली के फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया।
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पहले बेहोशी के कारण दर्ज नहीं हो सके बयान
पुलिस कार्रवाई के अनुसार, हादसे के बाद घायल रामशरण के संबंध में चिकित्सकीय सूचना चीका थाना में प्राप्त हुई थी। उस समय उसके परिजनों ने पुलिस को बताया था कि वह बेहोशी की हालत में है और बयान देने की स्थिति में नहीं है। बाद में अस्पताल से छुट्टी मिलने पर पुलिस ने उसके बयान दर्ज करने का प्रयास किया। घटनास्थल गुहला थाना क्षेत्र में होने की पुष्टि के बाद मामला संबंधित थाने में दर्ज करने की कार्रवाई की गई।
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गुहला थाने में प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू
डीएसपी सुशील ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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