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अवैध कॉलोनी में निर्माण ढहाए
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04-कैथल। अंबाला रोड पर अवैध कालोनी पर पीला पंजा चलाते हुए विभाग।
- फोटो : Kaithal
कैथल। जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से शहर में पनप रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को अंबाला रोड स्थित चार एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को ढहाया गया। टीम ने मिट्टी की सड़कें, रिहायशी प्लाटों की डीपीसी व सीवरेज नेटवर्क को जेसीबी से हटाया।
इस कार्रवाई में तहत तहसीलदार आशीष कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र कैथल के तहत पडऩे वाली राजस्व संपदा, पट्टी कायस्थ सेठ में कैथल-अंबाला रोड पर चार एकड़ भूमि में बन रहे अवैध निर्माण को गिराया गया। उन्होंने बताया कि भूस्वामियों की ओर से बिना विभागीय अनुमति के मौके पर सभी अवैध निर्माण करने करने का मामला आया था।
इस पर विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे। प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध कॉलोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदें।
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इस कार्रवाई में तहत तहसीलदार आशीष कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र कैथल के तहत पडऩे वाली राजस्व संपदा, पट्टी कायस्थ सेठ में कैथल-अंबाला रोड पर चार एकड़ भूमि में बन रहे अवैध निर्माण को गिराया गया। उन्होंने बताया कि भूस्वामियों की ओर से बिना विभागीय अनुमति के मौके पर सभी अवैध निर्माण करने करने का मामला आया था।
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इस पर विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे। प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध कॉलोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कॉलोनियों में प्लाट खरीदें।
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