फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   दवा निर्माता कंपनी व विक्रेता पर किया 10 हजार का जुर्माना

दवा निर्माता कंपनी व विक्रेता पर किया 10 हजार का जुर्माना

Wed, 25 Apr 2018 11:40 PM IST
Updated Wed, 25 Apr 2018 11:40 PM IST
विज्ञापन
दवा निर्माता कंपनी व विक्रेता पर किया 10 हजार का जुर्माना
दवा निर्माता कंपनी व विक्रेता पर दस हजार का जुर्माना
विज्ञापन

कैथल। कृषि एवं कल्याण विभाग ने चीका स्थित किसान बीज कंपनी रेलिस इंडिया लिमिटिड की दवा का सैंपल लिया गया था। लैब द्वारा सैंपल फेल आने पर मामला कोर्ट में दायर किया गया था। सीजेएम विवेक गोयल की अदालत ने सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी व दवा विक्रेता पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि दवा कंपनियों पर गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए समय-समय पर निरीक्षण अभियान जारी रहेगा तथा जिस भी कंपनी के सैंपल फेल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed