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Kaithal News: पूंडरी-हाबड़ी रोड पर निर्माणों को ढहाया
Sat, 21 Dec 2024 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 21 Dec 2024 12:49 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूंडरी। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शुक्रवार को प्रशासन के सहयोग से शहरी क्षेत्र, पूंडरी के अधीन पूंडरी से हाबड़ी रोड पर पनप रही अवैध कॉलोनी में बने रोड नेटवर्क, निर्माण पर कार्रवाई की।
अवैध निर्माण ढहाने के दौरान डीटीपी कार्यालय का अमला, डयूटी मजिस्ट्रेट गुलाब सिंह, पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित दोपहर एक बजे मौके पर पहुंचा और अवैध कॉलोनी में अवैध रूप से बनी रोड नेटवर्क को हटाने का कार्य किया।
जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में पूंडरी के अधीन पूंडरी से हाबड़ी रोड पर अवैध काॅलोनी काटने का मामला आया था। इसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के बारे में आदेश दिए गए थे परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
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इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लॉटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कालोनी में प्लॉट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/अवैधता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
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पूंडरी। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शुक्रवार को प्रशासन के सहयोग से शहरी क्षेत्र, पूंडरी के अधीन पूंडरी से हाबड़ी रोड पर पनप रही अवैध कॉलोनी में बने रोड नेटवर्क, निर्माण पर कार्रवाई की।
अवैध निर्माण ढहाने के दौरान डीटीपी कार्यालय का अमला, डयूटी मजिस्ट्रेट गुलाब सिंह, पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित दोपहर एक बजे मौके पर पहुंचा और अवैध कॉलोनी में अवैध रूप से बनी रोड नेटवर्क को हटाने का कार्य किया।
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जिला नगर योजनाकार राजकीर्ति ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में पूंडरी के अधीन पूंडरी से हाबड़ी रोड पर अवैध काॅलोनी काटने का मामला आया था। इसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के बारे में आदेश दिए गए थे परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
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इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लॉटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कालोनी में प्लॉट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/अवैधता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।