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Kaithal News: फसल बीमा का लाभ लेने के लिए 31 तक करें आवेदन
Fri, 11 Jul 2025 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 11 Jul 2025 12:51 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए किसानों को प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को जिले में अधिकृत किया गया है। इस योजना के तहत धान, बाजरा, मक्का और कपास को अधिसूचित फसल के रूप में शामिल किया गया है।
डॉ. बाबू लाल ने बताया कि यह योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए उपलब्ध है। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता, तो उसे 24 जुलाई तक संबंधित बैंक को लिखित में सूचित करना होगा। इसके लिए पोर्टल से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे बैंक को देना अनिवार्य होगा। तभी ओटीपी-आउट फॉर्म मान्य होगा।
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गैर-ऋणी किसान अपने फसल बीमा के लिए ज़मीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई प्रमाणपत्र और ‘’मेरी फसल मेरा ब्यौरा’’ पंजीकरण के साथ नजदीकी सीएससी केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। किसान आवश्यकतानुसार बीमा कंपनी एआईसी के प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं, जो जिला के खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात हैं।
किसानों को बीमा प्रीमियम प्रति हेक्टेयर निम्न दरों पर देना होगा:-
धान : 2124.98 रुपये
बाजरा : 1024.36 रुपये
मक्का : 1089.74 रुपये
कपास : 5435.05 रुपये
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कैथल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए किसानों को प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबू लाल ने दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को जिले में अधिकृत किया गया है। इस योजना के तहत धान, बाजरा, मक्का और कपास को अधिसूचित फसल के रूप में शामिल किया गया है।
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डॉ. बाबू लाल ने बताया कि यह योजना ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए उपलब्ध है। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता, तो उसे 24 जुलाई तक संबंधित बैंक को लिखित में सूचित करना होगा। इसके लिए पोर्टल से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे बैंक को देना अनिवार्य होगा। तभी ओटीपी-आउट फॉर्म मान्य होगा।
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गैर-ऋणी किसान अपने फसल बीमा के लिए ज़मीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई प्रमाणपत्र और ‘’मेरी फसल मेरा ब्यौरा’’ पंजीकरण के साथ नजदीकी सीएससी केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। किसान आवश्यकतानुसार बीमा कंपनी एआईसी के प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं, जो जिला के खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात हैं।
किसानों को बीमा प्रीमियम प्रति हेक्टेयर निम्न दरों पर देना होगा:-
धान : 2124.98 रुपये
बाजरा : 1024.36 रुपये
मक्का : 1089.74 रुपये
कपास : 5435.05 रुपये