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31 जुलाई तक हो पाएगा फसल बीमा

Thu, 27 Jul 2017 11:47 PM IST
Updated Thu, 27 Jul 2017 11:47 PM IST
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31 जुलाई तक हो पाएगा फसल बीमा
31 जुलाई तक होगा फसल बीमा
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कैथल। डीसी सुनीता वर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित की गई खरीफ 2017 के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत 31 जुलाई तक खरीफ की फसलों जीरी, कपास, बाजरा एवं मक्का का बीमा करवाया जा सकता है। फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है तथा इसके लिए उनका फसल बीमा सीधे बैंकों के माध्यम से कर दिया जाएगा। गैर फसली ऋणी किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक है तथा ऐसे किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर से अनुबंध किया गया है।

गैर फसली ऋणी किसान अपने गांव या पड़ोस के गांव में स्थित कॉमन सर्विस सेंटरों पर जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, जिसके लिए किसानों को सेंटर संचालकों को अलग से कोई पैसा नही देना पड़ेगा। किसान को अपनी जमीन का रिकार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पास बुक तथा सरपंच द्वारा जारी किया गया फसल बीजाई का प्रमाण-पत्र एवं सरकार द्वारा घोषित प्रीमियम देना होगा।
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