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शहर में वार्डों में अवैध कालोनी का मामला-750 से अधिक परिवार रह गए आशियाने से वंचित

Sun, 02 Sep 2018 11:57 PM IST
Updated Sun, 02 Sep 2018 11:57 PM IST
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शहर में वार्डों में अवैध कालोनी का मामला-750 से अधिक परिवार रह गए आशियाने से वंचित
750 से अधिक परिवार रह गए आशियाने से वंचित
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वार्डों में अवैध कॉलोनी का मामला, सरकार ने वैध कालोनियों के आवेदनकर्ताओं को ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माना पात्र
1500 आवेदनकर्ताओं में से 750 लोगों के आवेदन मान्य
फोटो नंबर-09
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। शहर में स्थित 31 वार्डों में से 17 वार्डों की कॉलोनियों के अवैध होना जरूरतमंद लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। कालोनियों में अपनी जमीन के मालिक होने के बावजूद वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ही करीब 750 से अधिक परिवारों को छत नहीं मिल पाएगी। केवल अवैध कॉलोनी में उनकी जमीन होने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।
1500 ने किया था आवेदन : नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार शहर में करीब 1500 लोगों ने नए मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था। जिसके नपा द्वारा इस स्कीम के तहत क्रमानुसार इसकी कार्रवाई पूरी की जा रही है। लेकिन नियमों के अनुसार अवैध कालोनियों में रहने वाले जिन लोगों ने आवेदन किया है। उनके आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। जिससे उन्हें इस स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस नियम के कारण अब केवल अन्य 750 लोगों को इस स्कीम के तहत मकान बनाने के लिए सरकार की सहायता मिल सकेगी।
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गुमराह कर रही सरकार : वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रवीन उर्फ काला सांघन ने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करवाए जा रहे तो पार्षदों की भी इसके लिए ड्यूटी लगाई थी। लेकिन अब सरकार उन्हें इस स्कीम का लाभ देने से किनारा कर रही है। यदि सरकार ने स्कीम का लाभ ही नहीं देना था तो गरीब व असहाय लोगों के पहले आवेदन क्यों लिए? इस प्रकार से सरकार भोले भाले लोगों गुमराह कर रही है।
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नक्शे की है शर्त, अवैध कालोनियों के लोगों का कैसे बनेगा : वार्ड नंबर 17 के पार्षद वेदप्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की सुविधा लेने वाले लोगों के लिए सरकार ने नक्शा बना उसे पास करवाने की शर्त सबसे पहले लगाई है। सवाल यह भी है कि आखिर अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के मकान का नक्शा कैसे बनेगा?
नक्शा पास न होने के कारण समस्या : नगरपालिका सचिव कुलदीप मलिक ने बताया कि अवैध कॉलोनियों का नपा में नक्शा पास न होने के कारण स्कीम की यह शर्त लागू हो रही है। जिस कारण नए मकान बनाने के लिए दी जाने वाली मदद अवैध कालोनी में रह रहे लोगों को नहीं दी जा सकेगी।

क्या है योजना : सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर बनाने के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये की मदद दी जा रही है। यह मदद तीन किश्तों में दी जाएगी। पहले आवेदनकर्ता को नींव भरनी होगी, इसके बाद उसे एक लाख मिलेंगे। फिर छत तक मकान बनाने पर एक लाख व मकान का काम पूरा होने के बाद 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
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