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आत्महत्या के लिए मजबूर करने की दोषी महिला को तीन साल की सजा

Wed, 12 Feb 2020 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2020 12:09 AM IST
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women sentenced to 3 years for forcing suicide
दुराचार का मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की दोषी महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने तीन साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव मालवी निवासी बबली ने 24 जुलाई 2015 को जुलाना थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया कि सुदेश ने उसके पति सम्मत से पैसे ऐंठने के लिए दुराचार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती थी। जब उसके पति ने पैसे देने से मना कर दिया तो सुदेश ने पति के साथ खेत में मारपीट की। उसकी हरकतों से तंग आकर पति ने 24 जुलाई 2015 को जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उस समय आत्महत्या के लिए मजबूर करने व धमकी देने का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सुदेश को तीन वर्ष की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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