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Jind News: लॉरेंस गैंग से जुड़े मामले में आरोपी महिला को जमानत मिली
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ृसंवाद न्यूज एजेंसी
सफीदों। जेएमआईसी अमित नैन की अदालत ने लॉरेंस गैंग से जुड़े अपराध के मामले में आरोपी परवेश देवी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने उसकी अगली पेशी के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
अभियोजन के अनुसार सदर थाना सफीदों में 12 दिसंबर 2024 में बीएनएस की धारा 111(3), 111(4), 111(5) और 111(6) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी महिला परवेश देवी दो अगस्त से न्यायिक हिरासत में थी।
जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसके खिलाफ संगठित अपराध में शामिल होने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का बेटा अनिल पंडित लॉरेंस गैंग का सदस्य है और अमेरिका से उसे संगठित अपराध से प्राप्त धन भेजता था। पुलिस के अनुसार आरोपी उस धन का लाभ ले रही थी और बेटे के ठिकाने की जानकारी भी नहीं दे रही थी।
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आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिली
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने यह भी पाया कि पुलिस शिकायत में आरोपी द्वारा संगठित अपराध किए जाने का कोई विशिष्ट कृत्य सामने नहीं आता। आरोपी की हिरासत अवधि, महिला होने और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने को देखते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने जमानत के साथ शर्त लगाई कि आरोपी भविष्य में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी, अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगी और मामले की जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी।
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सफीदों। जेएमआईसी अमित नैन की अदालत ने लॉरेंस गैंग से जुड़े अपराध के मामले में आरोपी परवेश देवी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने उसकी अगली पेशी के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
अभियोजन के अनुसार सदर थाना सफीदों में 12 दिसंबर 2024 में बीएनएस की धारा 111(3), 111(4), 111(5) और 111(6) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी महिला परवेश देवी दो अगस्त से न्यायिक हिरासत में थी।
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जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसके खिलाफ संगठित अपराध में शामिल होने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का बेटा अनिल पंडित लॉरेंस गैंग का सदस्य है और अमेरिका से उसे संगठित अपराध से प्राप्त धन भेजता था। पुलिस के अनुसार आरोपी उस धन का लाभ ले रही थी और बेटे के ठिकाने की जानकारी भी नहीं दे रही थी।
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आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिली
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने यह भी पाया कि पुलिस शिकायत में आरोपी द्वारा संगठित अपराध किए जाने का कोई विशिष्ट कृत्य सामने नहीं आता। आरोपी की हिरासत अवधि, महिला होने और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने को देखते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने जमानत के साथ शर्त लगाई कि आरोपी भविष्य में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी, अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगी और मामले की जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी।