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नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को दो साल कैद

Wed, 23 Mar 2022 12:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Mar 2022 12:30 AM IST
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Two years imprisonment for the guilty in molesting a minor
जींद। शहर की एक कॉलोनी निवासी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी अनिल को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि ने भरने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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नाबालिग ने 13 जनवरी 2020 को महिला थाना में दी शिकायत दी थी। उसने बताया था कि लक्ष्मी नगर निवासी अनिल उसका पीछा करता है और उसके साथ छेड़छाड़ कर गलत हरकत करता है। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच अधिकारी उप निरीक्षक शीला देवी ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सबूत जुटाए अदालत में पेश किए गए। इसके आधार पर मंगलवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने अनिल को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को दो लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।
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