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Jind News: दो युवकों की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

Thu, 07 May 2026 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 12:00 AM IST
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Two Convicts Sentenced to Life Imprisonment for Murder of Two Youths
जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दो युवकों की हत्या के मामले में दो दोषियों अंकित और कुलदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 65-65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2022 में पुलिस चौकी लुदाना में शिकायतकर्ता गांव भंभेवा निवासी सुरेश और पालेराम ने शिकायत दी थी कि उनके पुत्र अंकुश और तनुज घर से लापता है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली थी।
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जांच के दौरान पुलिस को अलग-अलग स्थानों पर नहर से अज्ञात युवकों के शव बरामद हुए थे। परिजनों की ओर से पहचान करने पर शव अंकुश और तनुज के थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की हत्या तेजधार हथियारों तथा अन्य चोटों से होना पाया गया था। गहन जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में गांव भंभेवा के अंकित और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया था।
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