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Jind News: हत्या के प्रयास के दो दोषियों को 10-10 वर्ष कैद
Wed, 02 Oct 2024 02:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 02 Oct 2024 02:56 AM IST
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जींद। मखंड गांव में युवक पर तेजधार हथियार से वार कर हत्या का प्रयास करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने 10-10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 7 अक्तूबर 2020 को उचाना पुलिस को मखंड निवासी नरेश ने शिकायत दी थी कि उनका भांजा फुलियां कलां निवासी सुशील घर से खाना खाने के बाद उनके पोल्ट्री फार्म पर जाकर सो गया था। रात करीब 11 बजे गांव के ही सोनू, मनदीप उनके फार्म पर आए और सुशील को धमकाने लगे। भांजे ने फोन कर उनको उनको इसकी जानकारी दी। वह अपने भाई मनदीप के साथ फार्म पर गया तो सोनू और संदीप ने उन पर लाठी के अलावा गंडासी से हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जींद के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 8 दिसंबर को सुनील उर्फ सोनू तथा 18 दिसंबर को मनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 7 अक्तूबर 2020 को उचाना पुलिस को मखंड निवासी नरेश ने शिकायत दी थी कि उनका भांजा फुलियां कलां निवासी सुशील घर से खाना खाने के बाद उनके पोल्ट्री फार्म पर जाकर सो गया था। रात करीब 11 बजे गांव के ही सोनू, मनदीप उनके फार्म पर आए और सुशील को धमकाने लगे। भांजे ने फोन कर उनको उनको इसकी जानकारी दी। वह अपने भाई मनदीप के साथ फार्म पर गया तो सोनू और संदीप ने उन पर लाठी के अलावा गंडासी से हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जींद के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 8 दिसंबर को सुनील उर्फ सोनू तथा 18 दिसंबर को मनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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