फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The State Election Commission has reinstated the membership of three councilors.

Jind News: राज्य चुनाव आयोग ने तीन पार्षदों की सदस्यता बहाल की

Thu, 21 May 2026 11:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
The State Election Commission has reinstated the membership of three councilors.
21जेएनडी24: सुशीला चहल।
जींद। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने जींद और उचाना के तीन पार्षदों को राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। आयोग ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पहले जारी अयोग्यता संबंधी आदेशों को निरस्त करते हुए वार्ड 17 से सुशील चहल, वार्ड 21 से सतपाल कुंडू, उचाना नगर पालिका के वार्ड 12 से गीता देवी की सदस्यता बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन

राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित पार्षदों ने हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 13के के तहत पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में पहले पारित अयोग्यता आदेशों की समीक्षा करने और सदस्यता बहाल करने की मांग की गई थी। आयोग ने मामलों में प्रस्तुत तथ्यों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित पार्षदों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर विस्तार से विचार किया।
विज्ञापन

सुनवाई के बाद आयोग ने हरियाणा नगर पालिका अधिनियम की धारा 13एफ के तहत लगी अयोग्यता को हटाने के लिए पर्याप्त और उचित आधार मौजूद हैं। इसके बाद आयोग ने तीनों पार्षदों पर लगी अयोग्यता समाप्त कर दी। साथ ही पूर्व में जारी अयोग्यता आदेशों को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से संबंधित पदों पर पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि तीनों पार्षदों की बहाली पर कोई अन्य कानूनी बाधा लागू नहीं होनी चाहिए। आदेश की प्रतियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग, महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग, डीसी जींद तथा संबंधित नगर निकाय अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

21जेएनडी24: सुशीला चहल।

21जेएनडी24: सुशीला चहल।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed