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Jind News: राज्य चुनाव आयोग ने तीन पार्षदों की सदस्यता बहाल की
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21जेएनडी24: सुशीला चहल।
जींद। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने जींद और उचाना के तीन पार्षदों को राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। आयोग ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पहले जारी अयोग्यता संबंधी आदेशों को निरस्त करते हुए वार्ड 17 से सुशील चहल, वार्ड 21 से सतपाल कुंडू, उचाना नगर पालिका के वार्ड 12 से गीता देवी की सदस्यता बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित पार्षदों ने हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 13के के तहत पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में पहले पारित अयोग्यता आदेशों की समीक्षा करने और सदस्यता बहाल करने की मांग की गई थी। आयोग ने मामलों में प्रस्तुत तथ्यों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित पार्षदों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर विस्तार से विचार किया।
सुनवाई के बाद आयोग ने हरियाणा नगर पालिका अधिनियम की धारा 13एफ के तहत लगी अयोग्यता को हटाने के लिए पर्याप्त और उचित आधार मौजूद हैं। इसके बाद आयोग ने तीनों पार्षदों पर लगी अयोग्यता समाप्त कर दी। साथ ही पूर्व में जारी अयोग्यता आदेशों को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से संबंधित पदों पर पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
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आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि तीनों पार्षदों की बहाली पर कोई अन्य कानूनी बाधा लागू नहीं होनी चाहिए। आदेश की प्रतियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग, महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग, डीसी जींद तथा संबंधित नगर निकाय अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
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राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित पार्षदों ने हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 13के के तहत पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में पहले पारित अयोग्यता आदेशों की समीक्षा करने और सदस्यता बहाल करने की मांग की गई थी। आयोग ने मामलों में प्रस्तुत तथ्यों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित पार्षदों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर विस्तार से विचार किया।
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सुनवाई के बाद आयोग ने हरियाणा नगर पालिका अधिनियम की धारा 13एफ के तहत लगी अयोग्यता को हटाने के लिए पर्याप्त और उचित आधार मौजूद हैं। इसके बाद आयोग ने तीनों पार्षदों पर लगी अयोग्यता समाप्त कर दी। साथ ही पूर्व में जारी अयोग्यता आदेशों को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से संबंधित पदों पर पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
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आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि तीनों पार्षदों की बहाली पर कोई अन्य कानूनी बाधा लागू नहीं होनी चाहिए। आदेश की प्रतियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग, महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग, डीसी जींद तथा संबंधित नगर निकाय अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

21जेएनडी24: सुशीला चहल।