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ईंट मारकर सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद की सजा

Mon, 06 Jan 2020 07:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jan 2020 07:36 PM IST
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the daughter in law who murdered her mother in law once was sentencesed to age
सास बहू के बीच हुए झगड़े के दौरान सास की ईंट मारकर हत्या करने की दोषी नरवाना की हरिनगर कॉलोनी निवासी बहू शबनम को अदालत ने उम्रकैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 13 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक सितंबर 2016 को नरवाना की हरिनगर कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र ने शहर थाना नरवाना में शिकायत दी थी कि वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करता है। घर पर उसकी मां राजो, पत्नी शबनम और बेटा शिवम रहते हैं। 31 अगस्त 2016 की रात को उसकी मां राजो देवी व पत्नी शबनम का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान पत्नी ने मां को नशे की गोलियां खिलाकर सिर में ईंट मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गई थी। पुलिस ने राजेंद्र की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में शबनम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस जांच में सबनम ने खुलासा किया था कि हत्या से पहले सास को नशे की गोलियां दी थीं। इससे वह अचेत हो गई। बाद में उसने उसे पलंग से नीचे गिरा दिया और उसके सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह बेटे को लेकर मायके जा रही थी मगर कुछ दूर जाने के बाद वह लौट आई थी। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए शबनम को उम्रकैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 13 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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