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मेहरड़ा व लिजवाना खुर्द गांव के डिपो धारकों की डिपो सप्लाई निलंबित
jind
Updated Wed, 22 Jun 2016 12:39 AM IST
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दाल वितरण में गड़बड़ी के मामले में मेहरड़ा और लिजवाना खुर्द के डिपो धारकों पर गाज गिरी है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग द्वारा मेहरड़ा गांव के सुखबीर और लिजवाना खुर्द गांव के सुभाष चंद्र डिपो धारकों की डिपो सप्लाई निलंबित कर दी गई है। दोनों डिपो धारकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दिनों मेहरड़ा और लिजवाना खुर्द के ग्रामीणों ने डीसी विनय सिंह को डिपो धारकों द्वारा कम दाल दिए जाने की शिकायत दी थी। इसके बाद डीसी द्वारा पूरे मामले की जांच एसडीएम योगेश कुमार को सौंपी गई। जांच में दोनों डिपो धारकों को अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया। इसको देखते हुए फिलहाल दोनों डिपो में सप्लाई निलंबित कर दी गई हैं। गौरतलब है कि जिले के सभी बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड धारकों के लिए जनवरी माह से जून माह तक के लिए चना दाल का वितरण 15 किलोग्राम प्रति ऑनलाइन व सत्यापित बीपीएल/एएवाई को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जा रहा है। कुछ डिपो धारकों पर छह माह की दाल का पूरा वितरण नहीं करने के आरोप लग रहे हैं।
दोनों डिपो धारकों को दाल वितरण में अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है। इसलिए दोनों के डिपो धारकों की डिपो सप्लाई निलंबित कर दी गई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। यदि किसी पात्र राशन कार्ड धारक को चना दाल प्राप्त नहीं हुई है, तो वह संबंधित डिपो धारक से निर्धारित मात्रा में दाल प्राप्त कर लें। सभी डिपो धारक चना दाल का वितरण एक-एक किलो के बंद पैकेट में ही करें।
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- अशोक कुमार, डीएफएससी
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पिछले दिनों मेहरड़ा और लिजवाना खुर्द के ग्रामीणों ने डीसी विनय सिंह को डिपो धारकों द्वारा कम दाल दिए जाने की शिकायत दी थी। इसके बाद डीसी द्वारा पूरे मामले की जांच एसडीएम योगेश कुमार को सौंपी गई। जांच में दोनों डिपो धारकों को अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया। इसको देखते हुए फिलहाल दोनों डिपो में सप्लाई निलंबित कर दी गई हैं। गौरतलब है कि जिले के सभी बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड धारकों के लिए जनवरी माह से जून माह तक के लिए चना दाल का वितरण 15 किलोग्राम प्रति ऑनलाइन व सत्यापित बीपीएल/एएवाई को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जा रहा है। कुछ डिपो धारकों पर छह माह की दाल का पूरा वितरण नहीं करने के आरोप लग रहे हैं।
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दोनों डिपो धारकों को दाल वितरण में अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है। इसलिए दोनों के डिपो धारकों की डिपो सप्लाई निलंबित कर दी गई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। यदि किसी पात्र राशन कार्ड धारक को चना दाल प्राप्त नहीं हुई है, तो वह संबंधित डिपो धारक से निर्धारित मात्रा में दाल प्राप्त कर लें। सभी डिपो धारक चना दाल का वितरण एक-एक किलो के बंद पैकेट में ही करें।
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- अशोक कुमार, डीएफएससी